PM Kisan Yojana : किसी और की जमीन ठेके पर लेने वाले किसान को भी मिलेगी 17वीं क़िस्त?, जानिए पूरी जानकारी
PM Kisan Yojana : भारत सरकार देश के करोड़ो किसानो को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत लाभ दे रही है| ऐसे में कुछ लोगो का यह सवाल रहता है की क्या उन किसानो को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है जिन किसानो ने किसी ओर की जमीन ठेके पर ले रखी है| हम आपको इस खबर के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रहे है तो आइए जानते है पूरी जानकारी निचे खबर में विस्तार से....
HR NEWS HUB, (ब्यूरो) : देश में करोड़ों किसान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKVY) का लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी स्कीम के अंतर्गत देश के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6 हजार रुपये की इस आर्थिक सहायता को किसानों के खाते में हर साल तीन किस्तों के माध्यम से भेजा जाता है। हर किस्त के अंतर्गत किसानों के खाते में दो हजार रुपये भेजे जाते हैं। हाल ही में 28 फरवरी को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana) की 16वीं किस्त जारी की थी। किस्त जारी होने के बाद करोड़ों किसान काफी खुश हैं। वहीं देश में कई किसानों का सवाल है कि क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKVY) का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिनके नाम पर जमीन है।
अगर कोई किसान दूसरों की जमीन पर खेती करता है या पट्टे की जमीन पर खेती कर रहा है। वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
वे किसान जो अपने माता पिता की जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देशभर में कई किसान भारत सरकार (Many farmers across the country, Government of India) की इस योजना का लाभ गलत ढंग से उठा रहे हैं।
ऐसे में सरकार ने योजना में भूलेखों का सत्यापन और ई-केवाईसी (E-KYC) करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप इन दोनों जरूरी कार्यों को नहीं कराते हैं। ऐसे में आपको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।