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Haryana News : कोर्ट ने दहेज-हत्या के मामले में पति सहित 2 दोषियों को सुनाई दस-दस साल की सजा

Charkhi-Dadri : आपको बता दें कि मामला चरखी-दादरी के एक गाँव भागेश्वरी में रहने वाले एक परिवार ने दहेज के लिए अपनी बहु प्रताड़ित करने का है| बता दें भागेश्वेरी निवासी अमित की शादी 2019 में मिसरी निवासी नीतू से हुआ| शादी के कुछ दिन बाद ही अमित व उसके परिवार ने नीतू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया| जिसके चलते नीतू ने बंद कमरे में फांसी लगा ली| आइए जानते है कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में क्या कहा निचे खबर में..

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Haryana News : कोर्ट ने दहेज-हत्या के मामले में  पति सहित 2 दोषियों को सुनाई दस-दस साल की सजा 

HARYANA NEWS HUB, (ब्यूरो) : चरखी-दादरी में दहेज हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पुरुषोत्तम कुमार (Additional Sessions Judge Purushottam Kumar) ने पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को 10-10 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरी खबर जानने के लिए जुड़े रहे खबर में अंत तक...

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जानकारी के अनुसार मई 2021 में बौंदकलां थाने में मिसरी निवासी कमला देवी (Kamala Devi, a resident of Egypt in Bondkalan police station)  ने शिकायत दी थी। महिला ने बताया था कि उसने अपनी बेटी नीतू की शादी नवंबर 2019 में भागेश्वरी निवासी अमित से की थी। अमित नैवी में तैनात है (Amit is posted in Navy) और शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी नीतू को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

कमला का आरोप था कि दहेज को लेकर उसकी बेटी के साथ मारपीट भी की गई और ये बातें नीतू ने ही उसे बताई थी। 4 मई 2021 को नीतू के ससुर सत्यदेव (Neetu's father-in-law Satyadev)  ने उन्हें सूचना दी कि नीतू ने अंदर से कमरा बंद कर रखा है। इसके बाद जब नीतू के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो नीतू का शव पंखे पर बंधे फंदे से लटकता मिला। कमला के बयान पर पुलिस ने नीतू के पति अमित, सास राजबाला और ससुर सत्यदेव के खिलाफ धारा 498-ए, 354,304-बी व 34 के तहत केस दर्ज किया था।

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इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पुरुषोत्तम कुमार (Session Judge Purushottam Kumar) ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने उनकी सजा में नरमी बरतने से इंकार कर दिया।