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RBI BIG UPDATE : RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना, क्या आपका भी अकाउंट है इन बैंकों में?

RBI Imposes Monetary Penalty on Banks : RBI (reserve bank of india) ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि 13 मार्च को दिए गए एक आदेश में DCB Bank पर 63 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसके पीछे बैंक के नियमों का पालन न किया जाना वजह थी. तमिलनाड मर्केंटाइल (Tamilnad Mercantile) बैंक पर 1.31 करोड़ का जुर्माना लगा है भारतीय रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन करने वाले बैंकों पर अक्शन ले रहा है। अब आरबीआई (RBI) ने DCB Bank और Tamilnad Mercantile Bank पर जुर्माना लगाया है। इन दोनों बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों का आरोप लगाया गया है। आरबीआई बैंकों के अनुपालन को लेकर सख्त हो गए हैं आइए जानते है खबर में पूरी जानकारी...

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RBI BIG UPDATE : RBI ने इन बैंकों पर लगाया जुर्माना, क्या आपका भी अकाउंट है इन बैंकों में?

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : RBI Action केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगलवार को दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है. नॉन-कंप्लायंस को लेकर DCB Bank Ltd. और Tamilnad Mercantile Bank Ltd. पर जुर्माना लगाया गया है. RBI ने DCB बैंक पर जहां 63,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

वहीं तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक को 1,31,80,000 करोड़ का जुर्माना भरना है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एडवांस इन्टरेस्ट रेट के कुछ निर्देशों का पालन न करने पर डीसीबी बैंक (DCB Bank) और तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) पर जुर्माना लगाया है आइए जानते है पूरी जानकारी नीचे दिए गए आर्टिकल में....

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RBI ने अपने बयान में बताया कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आरबीआई के प्रेस रिलीज के अनुसार तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इन दोनों बैंकों पर 'अग्रिमों पर ब्याज दर' और 'बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है।

इन दोनों मामलों को लेकर आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित था। इसका उद्देश्य उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था।

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DCB Bank पर क्यों लगा है जुर्माना?

RBI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि 13 मार्च को दिए गए एक आदेश में DCB Bank पर 63 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसके पीछे बैंक के नियमों का पालन न किया जाना वजह थी. बैंक ने 'Interest Rate on Advances' को लेकर आरबीआई के कुछ विशिष्ट निर्देशों का पालन नहीं किया था. बैंक के 31 मार्च, 2022 तक के फाइनेंशियल पोजीशन पर आरबीआई ने प्रावधानों के तहत जांच की थी,

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जिसके बाद नियमों के उल्लंघन का पता चला था. जांच में सामने आया कि बैंक ने MCLR लिंक्ड फ्लोटिंग रेट एडवांस पर एक तय अवधि में ब्याज दरों को रीसेट नहीं किया था. इसके साथ ही कुछ फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और MSMEs को फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज रेट को बाहरी बेंचमार्क उधार रेट पर सेट करने में विफल रहा.

Tamilnad Mercantile Bank पर क्यों लगा है जुर्माना?

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर ज्यादा भारी जुर्माना लगा है क्योंकि इसके ऊपर आरोप भी कई थे. आरबीआई ने बताया कि उसकी जांच में पता चला कि बैंक कुछ फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और MSMEs को फ्लोटिंग रेट लोन की ब्याज रेट को बाहरी बेंचमार्क उधार रेट पर सेट करने में विफल रहा. इसके साथ उसने एक ही लोन कैटेगरी में कई बेंचमार्क बना लिए. कुछ निश्चित फ्लोटिंग रेट लोन पर जो बेंचमार्क रेट लागू थे, उनके आधार पर प्राइस नहीं किया. और आखिर में CRILC के पास कुछ निश्चित उधारकर्ताओं की गलत बाहरी रेटिंग बताई.

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ग्राहकों पर क्या होगा असर?

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि ये एक्शन नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर ली गई है. और इसका इरादा बैंक की ओर से ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का नहीं है. इसके अलावा, बैंक ने कहा है कि जुर्माना लगाने से आरबीआई की ओर से बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

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