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National Pension System : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए है आपके पास केवल कुछ ही दिन, जानिए वजह?

National Pension System : बता दें मिली रिपोर्ट के मुताबिक़ आपका अकाउंट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक्टिव रखने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है क्योंकि इसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव न होने के कारण आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है इसमें निवेशक को एक समय तक निवेश करना होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। एनपीएस अकाउंट होल्डर (NPS account holder) को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (minimum balance) को डिपॉजिट (deposit) करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है आइए जानते है खबर में पूरी जानकारी विस्तार से...

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National Pension System : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए है आपके पास केवल कुछ ही दिन, जानिए वजह?

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : national pension system आपका अकाउंट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक्टिव रखने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है क्योंकि इसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव न होने के कारण आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है इसमें निवेशक को एक समय तक निवेश करना होता है

और रिटायरमेंट (retirement) के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। नपीएस अकाउंट होल्डर (NPS Account) को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें अकाउंट में मिल रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी आइए जानते है इससे जुड़ी और जानकारी नीचे आर्टिकल में...

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रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक निश्चित समय तक निवेश करना होता है। निवेश की राशि पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है।

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एनपीएस निवेशक की उम्र जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उन्हें एनपीएस फंड से 60 फीसदी की राशि मिल जाती है। बाकी बची 40 फीसदी की राशि उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है।


बता दें कि अगर एनपीएस निवेशक एक वित्त वर्ष के भीतर अपने एनपीएस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करता है तो इनका अकाउंट इनएक्टिव (inactive) हो जाता है। निवेशक को एक कारोबारी साल में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है।

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एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को जुर्माने का भुगतान करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएस के इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें।


अकाउंट को एक्टिव कैसे करें :
स्टेप 1: यूजर को सबसे पहले एनपीएस वेबसाइट (https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/nps.aspx) पर जाकर पीआरएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।

स्टेप 2:  इसके बाद My account पर जाकर Unfreeze account के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

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स्टेप 3:  अब स्क्रीन पर शो हो रहे जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा और लेट फीस की पेमेंट करनी होगी।

स्टेप 4:  आप जैसे ही लेट फीस और मिनिमम बैलेंस का भुगतान करने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।

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कितनी देनी होती है पेनल्टी (Penalty) :
इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर 3 साल से एनपीएस अकाउंट बंद है और उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 150 रुपये का जुर्माना और 3 साल का न्यूनतम राशि 1,500 रुपये देना होगा। यानी कि यूजर को कुल 1,650 रुपये का भुगतान करना होगा।  

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