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Income Tax News : आपके पास भी आया है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए बचने के तरीके?

Income Tax Notice : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि अगर आपके पास भी इनकम टैक्स (income tax) का नोटिस (notice) आया है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और आपको अलर्ट होना अति आवश्यक है क्योंकि इनकम टैक्स विभाग (income tax department) को जिनके वित्तिय (financial) लेन-देन में कोई भी गलती नजर आ रही है तो इनकम टैक्स विभाग द्वारा उन सभी के घरों पर नोटिस भेजा जा रहा है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नही है क्योंकि आज हम आपको ऐसे में इसके बचाव के बारे में बताएंगे न्यूज़ में विस्तार से....

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Income Tax News : आपके पास भी आया है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए बचने के तरीके?

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : अगर आपके पास भी इनकम टैक्स (income tax) का नोटिस (notice) आया है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है ऐसे में सारे देश में सारे वित्तिय काम (finance) जोरो-शोरों से चल रहे है आम आदमी अपने बजट के लिए प्लान बना रहा है. ऐसे में कई बार लोगों से ये गलती हो जाती है कि वह एक तय लिमिट से अधिक पैसा अपने सेविंग अकाउंट (saving account) से ट्रांजैक्शन (transaction) कर देते हैं

इस गलती की वजह से उनके घर आयकर विभाग का नोटिस आ जाता है. कई बार तो बैंक वाले अकाउंट ही ब्लॉक (block) कर देते हैं. अगर आप इस समस्या से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको नियम के बारे में जान लेना चाहिए आइए जानते है खबर में पूरी जानकारी विस्तार से....

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कब आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस?

आप अपने खाते से कितना ट्रांसफर करते है ये बात भी आयकर विभाग द्वारा देखी जाती है। अगर आप अपने खाते से 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं और इसकी जानकारी अपने आईटीआर (ITR File) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देते हैं तो आपके घर विभाग का नोटिस आ सकता है. 

केवल इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड (credit card) का बिल 1 लाख से अधिक आने पर भी नोटिस आने की संभावना रहती है. अगर आप उसका रीपेमेंट कैश (repayment cash) के माध्यम से करते हैं. अगर आप घर खरीदते वक्त 30 लाख से अधिक का अमाउंट (ammount) कैश में जमा करते हैं तब भी डिपार्टमेंट आपके पास उस पैसा का सोर्स पूछने के लिए नोटिस भेज देता है.

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जानिए कैसे कर सकते हैं बचाव?

आयकर विभाग दो तरीके से आपको नोटिस भेज सकता है. एक तरीका है ऑफलाइन (offline) और दूसरा ऑनलाइन(online). एक बार नोटिस (Income Tax Notice) मिलने के बाद आपको किसी सीए-CA(chartered accountant) या खुद से ही ये वेरीफाई करना होता है कि क्या वह नोटिस सही है. 

यदि उसमें कोई ऐसी जानकारी होती है, जिसका प्रुफ ना देने की वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है तो आप एक बार फिर से आईटीआर फाइल कर पूरी डिटेल डिपार्टमेंट को बता सकते हैं. इससे आपके ऊपर लगाई गई पेनाल्टी डिपार्टमेंट वापस ले लेता है.

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सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की क्या है लिमिट :

आमतौर पर आप अपने सेविंग अकाउंट (saving account) में चाहे जितना पैसा जमा कर सकते हैं और चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं. इसमें पैसा जमा करने या निकालने की कोई सीमा नहीं होती है. 

हालांकि, बैंक ब्रांच में जाकर नकद पैसा जमा करने और नकद पैसा निकालने की सीमा निर्धारित होती है, लेकिन चेक के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आप 1 रुपए से लेकर हजार, लाख, करोड़, अरब या कितने भी रुपए सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं और बैलेंस (Balance) के रूप में बरकरार भी रख सकते हैं.

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जानकारी के लिए बता दें कि बैंक कंपनियों को हर साल टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) को बैंक से ग्राहकों द्वारा 10 लाख या उससे अधिक अमाउंट निकालने पर जवाब देना होता है. 

टैक्स कानून के तहत बैंक को करंट फाइनेंशियल ईयर (current financial year) के दौरान उन अकाउंट्स की जानकारी देनी होती है. यह लिमिट टैक्सपेयर्स (taxpayers) के एक या एक से अधिक खातों (चालू खातों के अतिरिक्त व टाइम डिपॉजिट) में फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या उससे अधिक कैश जमा के लिए समग्र रूप से देखी जाती है.

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हालांकि बचत खाते में जमा की कोई तय लिमिट नहीं होती है. कई बार बैंक अकाउंट (transaction limit on saving account) के हिसाब से लिमिट कम अधिक कर देते हैं. 

जब भी आपके बचत खाते में नकद जमा सीमा 50,000 रुपये से अधिक हो तो आपको अपना पैन कार्ड डिटेल बैंक को देना होता है. बता दें कि यह नियम आपके बचत खाते से जुड़े शेयरों, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, एफडी, क्रेडिट कार्ड खर्च, अचल संपत्ति में लेनदेन, विदेशी मुद्रा (Transactions in shares, mutual funds, debentures, FDs, credit card expenses, real estate, forex) की खरीद आदि में निवेश के प्रयोजनों के लिए नकद जमा और निकासी से संबंधित लेनदेन पर भी लागू होता है.

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ट्रांजैक्शन पर लगाई गई ये लिमिट :

आजकल ज्यादातर लोग GooglePay और PhonePe जैसे पेमेंट्स ऐप का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. इनके लिए भी लिमिट तय की गई है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के मुताबिक, एक व्यक्ति 24 घंटे में ​1 लाख रुपए से अधिक UPI ट्रांसफर (transfer) नहीं कर सकता है. 

यदि आप इससे अधिक पैसा अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक के ऐप में मौजूद NEFT, RTGS जैसी सर्विस का इस्तेमाल करना होगा.

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बता दें कि बैंक इसके लिए अपने हिसाब से चार्ज भी करते हैं. बता दें कि NEFT सर्विस की मदद से आप 1 रुपए से जितना चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. अधिकतम कोई सीमा नहीं है. इसके लिए बैंक 24 घंटे तक का समय लेते हैं. कई बार यह जल्दी भी हो जाता है. 

अगर RTGS की बात करें तो आप इस सर्विस के जरिए कम से कम 2 लाख रुपए और अधिकतम जितना आप चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यह ट्रांसफर तुरंत होता है.

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