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ITR भरते समय न करें ये गलती, नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

Income Tax Return : टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी खबर। आपको बता दें कि आईटीआर यानि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलती करते है तो आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते है नीचे आर्टिकल में.

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ITR भरते समय न करें ये गलती, नहीं आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

HARYANA NEWS HUB : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट( Income Tax Department ) के नोटिस से बचने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं। फिर भी उनसे जाने-अनजाने में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि उनके पास इनकम टैक्स नोटिस( income tax notice ) आ जाता है। हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन नियमों( transaction rules ) के बारे में बता रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच( How to avoid notice from Income Tax Department ) सकते हैं।

कितना कैश जमा कर सकते हैं आप?

बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक अकाउंट में चाहे जितनी रकम जमा कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) का नियम कहता है कि अगर कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है।

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ये रकम एक या एक से अधिक अकाउंट में जमा हो सकती है, जो आपके नाम पर ही खुले होंगे। चूंकि, आप एक लिमिट से अधिक पैसे जमा( deposit more money than limit ) कर रहे हैं, तो आयकर विभाग पूछ सकता है कि ये पैसे कहां से आए हैं। उसका मकसद यह जानना होता है कि कहीं पैसे गैरकानूनी तरीके से तो नहीं कमाए गए हैं।

बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते समय रखें ध्यान :

प्रॉपर्टी खरीदते समय( When buying property ) भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट( Income Tax Department ) उसके बारे में पूछ सकता है। अगर आपने 30 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार( property registrar ) इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ऐसे में आयकर विभाग पैसों के सोर्स के बारे में पूछ सकता है। इससे बचने के लिए आपको जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

निवेश पर भी रहती है नजर :

इस वक्त शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड (MF) निवेश के पसंदीदा विकल्प के तौर पर उभरे हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट और MF के साथ ही डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए 10 लाख या इससे अधिक का ट्रांजैक्शन किया है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है। इस सूरत में भी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहां से आई।

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क्रेडिट कार्ड बिल पर भी सवाल :

अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो जाता है, तो आपको सजग होने की जरूरत है। अगर आप बिल पेमेंट कैश में करते हैं, तो आपसे पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है। किसी वित्त वर्ष में अगर 10 लाख रुपये या इससे अधिक का भुगतान किसी भी तरीके से करते हैं, तो भी पैसों के सोर्स के बारे में सवाल जवाब किया जा सकता है।