UP वाले हो जाएं अलर्ट! बिजली का कनेक्शन कट होने पर भी देना पड़ेगा बिल
UP News : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में आए दिन बकाया बिल और चोरी की बिजली का इस्तेमाल करने वाले मामले आते ही रहते है। आपको बता दें कि बकाया बिल वालों के कनेक्शन काट दिए गए है। लेकिन हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि बिजली का कनेक्शन कटने के बाद भी उनको हर महीने बिल देना होगा। आइए नीचे आर्टिकल में जानते है इस अपडेट के बारे में डिटेल से.
HARYANA NEWS HUB : आपको बता दें कि यूपी में बिजली बकाये पर अस्थायी रूप से कटे कनेक्शन भी हर माह बिल( Disconnection and bill every month ) बनेगा। मीटर रीडर मोबाइल ऐप ( meter reader mobile app ) के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज का बिल थमाएगा। पावर कॉरपोरेशन ( UP Power Corporation ) ने सभी डिस्कॉम के एमडी को आदेश जारी( Order issued to MD of Discom ) कर दिया है।
बिजली विभाग ( electricity department ) रोजाना बकाये पर बिजली के खंभे( electric poles ) से अस्थायी रूप से कनेक्शन काट देता है। इस दौरान परिसर पर मीटर लगा रहता है, लेकिन मीटर रीडर ऐसे उपभोक्ताओं की रीडिंग नहीं कर पाता है। समस्या के समाधान के लिए पावर कॉरपोरेशन ने इस माह बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव( Billing software changes ) किया है।
कनेक्शन कटने पर भी बिजली बिल भरना होगा :
अब मीटर रीडर ( meter reader app ) ऐसे उपभोक्ताओं की हर माह फिक्स चार्ज का बिल बनाएगा। अगर परिसर पर अस्थायी रूप से कनेक्शन कटा है, लेकिन सिस्टम पर फीड नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं का प्रोविजनल बिल बनेगा। परिसर पर कनेक्शन कटा है, लेकिन मीटर खराब है तो आईडीएफ बिल बनेगा।
बिल में मीटर रीडर का नाम, मोबाइल नंबर, मीटर का सीरियल नंबर भी होगा। मीटर रीडर द्वारा बिलिंग ऐप में फीड किया गया मीटर निर्माता का नाम भी दर्ज करना होगा। यूपीपीसीएल के अधीक्षण अभियंता ( IT ) ने नई व्यवस्था का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था मार्च से ही लागू कर दी गई है।
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किसानों को फ्री बिजली मिलेगी :
लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Elections ) से पहले यूपी किसानों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ( Uttar Pradesh Power Corporation ) ने किसानों के निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर दिया है। किसानों को बिजली खपत करते समय अलर्ट रहना होगा, तय सीमा से अधिक खपत पर अतिरिक्त बिजली का भुगतान करना पड़ेगा।
31 मार्च 2023 तक के बिजली बिल बकाये को शून्य करने पर ही मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड के किसानों को प्रतिमाह 1300 और अन्य किसानों के कनेक्शन पर प्रतिमाह 1045 यूनिट बिजली मुफ्त ( electricity free ) होगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मुफ्त बिजली से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को कनेक्शन पर मीटर लगाना अनिवार्य होगा।
ब्याजमाफी योजना :
31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाये का भुगतान करने के लिए प्रबंधन ने अधिभार (ब्याज) माफी की योजना भी दी है। बकायेदार किसानों को 30 जून 2024 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पडेगा। रजिस्ट्रेशन में बकाये बिल का 30 फीसदी मूलधन एकमुश्त जमा करना होगा। इसके बाद एकमुश्त पूरी राशि जमा करने पर 100 फीसदी, तीन किश्तों में जमा करने पर 90 फीसदी और छह किस्तों में जमा करने पर ब्याज में 80 फीसदी छूट मिलेगी।
इन किसानों को 1300 यूनिट फ्री बिजली :
बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर तक की सीमा की जगह 12.5 हॉर्स पावर तक की सीमा तय की गई है। इस क्षेत्र के किसानों को प्रति माह 1300 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी।
किसानों को फ्री बिजली का गणित :
यदि किसान का कनेक्शन 10 हॉर्स पावर का है तो उसे 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह के उपभोग पर ही 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। 10 हॉर्स पावर कनेक्शन को किलोवाट में बदलने पर वह 7.46 किलोवाट होगा। जिससे 10 हॉर्स पावर के विद्युत कनेक्शन पर 1045 यूनिट बिजली की छूट मिलेगी। इसी प्रकार फिक्स चार्ज पर 10 किलोवाट तक 100 प्रतिशत छूट होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को 12.5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन 9.32 किलोवाट का होगा। इन किसानों को 1300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
जिन किसानों ने बिल भरा उसकी वापसी का कोई जिक्र नहीं :
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पावर कारपोरेशन ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिन आदर्श किसानों ने एक अप्रैल 2023 के बाद अपने निजी नलकूप पर भुगतान किया है, उसकी वापसी किस प्रकार से की जाएगी। प्रबंधन को इसे स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए आदेश जारी करने की मांग की है।
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एलएमवी-5 (निजी नलकूप) पर मुफ्त बिजली योजना :
कनेक्शन पर मीटर स्थापित करना अनिवार्य
केवाईसी की कार्यवाही पूरी करनी होगी
कनेक्शन पर घरेलू उपकरणों में सिर्फ एक पंखा और एक एलईडी बल्ब जलाने की होगी अनुमति
उपभोक्ता को नलकूप कनेक्शन के अलावा अन्य सभी कनेक्शन का विवरण केवाईसी में देना होगा
31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाये का पूरा भुगतान करना होगा
ब्याजमाफी योजना में जिनका नलकूप कनेक्शन स्थाई रूप से कट गया है तथा जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं वे भी शामिल हो सकेंगे।