UP News : योगी सरकार द्वारा बड़ा निर्णय, उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ता को बिजली बिल न मिलने पर मिलेगा मुआवजा
HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ बता दें कि उतर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार द्वारा एक बड़ा अपडेट सामने देखने को मिला है दरअसल बिजली कनेक्शन (bijli connection) लेने के बाद अगर दो बिलिंग (billing) चक्कर तक उपभोक्ता को बिल न दिए जाने पर ऊर्जा विभाग को प्रति बिलिंग चक्र हिसाब से 500 तक का मुआवजा देने का प्रावधान है
बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग चक्र तक उपभोक्ता को बिल न दिए जाने पर प्रति बिलिंग चक्र 500 रुपये के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है आइए जानते है पूरी डिटेल न्यूज़ में....
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राजधानी लखनऊ (capital lakhnow) में 46 किलोवाट के बिजली कनेक्शन (connection) धारक को एक साल तक बिजली बिल न दिए जाने का मामला सामने आने के बाद यह बात उपभोक्ता परिषद ने कही है।
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परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा (Council President Awadhesh Kumar Verma) ने कहा है कि बिजली कंपनियों में इतनी सघन मॉनिटरिंग (intensive monitoring) के बाद भी इस प्रकार बरती जा रही उदासीनता पर पावर कॉरपोरेशन को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
मुआवजा कानून को शत प्रतिशत लागू किए जाने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान तय समय में हो सके और इसके उल्लंघन पर मुआवजा मिल सके।
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उन्होंने कहा कि लखनऊ की तरह प्रदेश भर में ऐसे तमाम उपभोक्ता हैं, जिन्हें कनेक्शन लेने के बाद बिल जारी नहीं किए जाते। वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता- 2005 की धारा 7.7.2 (डी) में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी विद्युत उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की तारीख से दो बिलिंग चक्र के अंतर्गत प्रथम बिल निर्गत नहीं किया जाता.
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तो विलंब के प्रत्येक बिल चक्र के लिए उपभोक्ता को 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसे मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट भी बिजली कंपनयों को नियामक आयोग को सौंपनी होगी।