SBI Big News : कोर्ट ने लगाया SBI पर 2 laakh रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला ?
Consumer Court Penalty on SBI Card : जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो court उस पर जुर्माना लगा सकता है आज के समय में हर कोई क्रेडिट कार्ड (credit card) का यूज कर रहा है। क्योंकि यह लोगों को बहुत सी सुविधाएं देता है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट (consumer court) ने SBI Cards and Payment Services पर पूरे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया है आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से....
HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : consumer court देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है, ऐसे में जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो consumer court उस पर जुर्माना लगा सकता है. ऐसे में एक बार फिर से कंज्यूमर कोर्ट ने बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है भारत में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में तेजी से बढ़त हुई है.
क्रेडिट जहां लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, वहीं अगर इसका संभलकर इस्तेमाल न किया जाए तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है आइए जानते है पूरी जानकारी नीचे आर्टिकल में...
एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है, जहां क्रेडिट कार्ड ग्राहक के लिए परेशानी का कारण बन गया. एसबीआई कार्ड ने ग्राहक को कार्ड एक्सपायर (expire) होने के बाद भी बिल भेज दिया. ऐसे में अब कंज्यूमर कोर्ट (consumer court) ने कंपनी पर लाखों का जुर्माना ठोक दिया है.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट (SBI Cards and Payment) के खिलाफ शिकायत पर कारवाई करते हुए पूरे दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के खिलाफ एक ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराया था क्योंकि एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड कैंसिल होने के बाद भी ग्राहक को बाकाया का बिल दे दिया था.
इसके साथ ही बिल में कंपनी ने लेट फीस का जुर्माना भी जोड़ दिया था. शिकायतकर्ता एम जे एंथनी (mj anthony) ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 9 अप्रैल 2016 के बाद क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया था
इसके साथ ही ट्रांजैक्शन बंद करने के दौरान उनका कोई बिल बकाया नहीं था. इसके बाद उन्होंने कंपनी को कार्ड कैंसिल करने का आवेदन भी दे दिया था, जिसे सितंबर 2016 में रद्द भी कर दिया गया.
कार्ड रद्द होने के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered mobile number) पर कार्ड के बिल आने लगे. इसके बाद कंपनी ने उनके बिल में लेट फीस जोड़ दिया और 18 मई 2017 तक यह बिल कुल 2,946 रुपये का हो गया.
ग्राहक ने कंज्यूमर कोर्ट में की शिकायत :
इसके बाद एंथनी ने इसकी शिकायत दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में कर दी थी. ग्राहक ने कोर्ट में कहा कि बिल पेमेंट और कार्ड बंद कर देने के बावजूद भी कंपनी बिल भेजकर उसे परेशान कर रही है.
इसके साथ ही एसबीआई कार्ड ने ग्राहक का नाम CIBIL सिस्टम के डिफॉल्टर्स (defaulters of the system) की लिस्ट में भी जोड़ दिया था जिस कारण उन्हें किसी और बैंक से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा था.
कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना :
दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कार्ड रद्द होने के बाद भी बिल भेजना और ग्राहक का नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में जोड़ना एक गंभीर गलती है. ऐसे में इस मामले पर कार्रवाई बहुत जरूरी है.
कंज्यूमर कोर्ट ने SBI Cards and Payment Services पर पूरे 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. कंपनी को यह पेनाल्टी दो महीने के भीतर भरनी होगी. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो जुर्माने की रकम 2 से 3 लाख रुपये हो जाएगी.