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Dog Breed : एनसीआर में डॉग लवर्स के लिए बुरी खबर, इन 23 खतरनाक नस्ल वाले कुतों पर सरकार द्वारा लगी रोक

dog breed : दोस्तों बता दें कि हाल ही में एनसीआर में कुतें पालने वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आई है बता दे कि उत्तर प्रदेश के नॉएडा ग्रेटर नोएडा में अब 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है पालतू कुत्तों (pet dogs) के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर अमेरिकन बुलडॉग रॉटविलर और मॉस्टिफ्स (Pitbull Terrier American Bulldog Rottweiler and Mastiffs) सहित खूंखार कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है आइए जानते है न्यूज़ में पूरी जानकारी विस्तार से....

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Dog Breed : एनसीआर में डॉग लवर्स के लिए बुरी खबर, इन 23 खतरनाक नस्ल वाले कुतों पर सरकार द्वारा लगी रोक 

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर और मॉस्टिफ्स सहित खूंखार कुत्तों (Ferocious dogs including Pitbull Terriers, American Bulldogs, Rottweilers and Mastiffs) की 23 नस्लों की बिक्री और उनके प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी नस्ल के कुत्तों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश भी की है सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा- ग्रेटर नोएडा में अब 23 खूंखार और आक्रामक नस्ल वाले कुत्तों पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर ऐक्शन मोड में आ गई है आइए जानते है इससे जुड़ी और अधिक जानकारी नीचे दिए गए आर्टिकल में...

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केंद्र सरकार की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद गौतमबुद्ध नगर जिले में 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन को यह आदेश जारी किया है।

जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विपिन अग्रवाल (District Chief Veterinary Officer Vipin Aggarwal) ने गुरुवार को बताया कि 23 खूंखार नस्ल के कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाई गई है और जिनके पास पहले से इन नस्लों के कुत्ते हैं उन्हें उनकी नसबंदी करानी होगी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।

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इन नस्ल के कुत्तों पर लगाई गई रोक :

पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुत्तों की जिन नस्ल पर प्रतिबंध लगाया है उनमें पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो,अमेरिकन बुलडॉग, बोएरबोएल, कांगल, ओवचाकी की दो नस्ल, कोकेशियन शेफर्ड डॉग, सप्लार्निनैक, जापानी टोसा, अकिता, मास्टिफ्स, इओटवीलर, कैनेरिया, रोडेशियन रिजबैक, अक्बाश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड, केन कोरो और टॉर्नजैक (Pitbull Terrier, Rottweiler, Tosa Inu, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Bulldog, Boerboel, Kangal, two breeds of Ovchaki, Caucasian Shepherd Dog, Supralnyak, Japanese Tosa, Akita, Mastiffs, Eotweiler, Canaria, Rhodesian Ridgeback, Akbash, Wolf Dog, Moscow Guard, Cane Corso and Tornjak) आदि शामिल हैं।

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बता दें कि नोएडा समेत प्रदेश के अनेक शहरों से कुत्तों के हमले और लोगों को बुरी तरह काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बाबत पूछने पर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बताया कि शासन से जारी दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाएगा।


गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इसी महीने 12 मार्च सभी राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवाइलर और मास्टिफ्स सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।

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केंद्र सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जब देश में पालतू कुत्तों के हमलों में लोगों की मौत की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक, लोगों को पालतू जानवरों के रूप में 23 नस्लों के कुत्तों को रखने की मनाही होगी।

केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 12 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में यह भी कहा कि कुत्तों की इन नस्लों, जिन्हें पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, उनका आगे प्रजनन नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

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केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने अभ्यावेदन (Representation) के मद्देनजर विभिन्न हितधारक संगठनों के सदस्यों और विशेषज्ञों के साथ पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मिश्रित और क्रॉस नस्लों सहित कुत्तों की 23 नस्लों को क्रूर और मानव जीवन के लिए खतरनाक माना है।