Arvind Kejriwal : केजरीवाल का बड़ा ब्यान, कहा; 2 जून को वापस नही जाऊँगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बड़ी बात, जानिए
HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : Supreme Court on Kejriwal दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी को झटका लगा है। दरअसल, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने केजरीवाल के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया शराब घोटाले में गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बयान पर ईडी की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया है. अपने बयान में केजरीवाल ने कहा था कि यदि लोग ‘आप’ को वोट देंगे तो वह दो जून को जेल वापस नहीं जाएंगे.
वहीं, केजरीवाल के वकील ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिली अंतरिम जमानत पर एक केंद्रीय मंत्री के बयान का जिक्र कोर्ट के समक्ष किया, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है आइए जानते है इससे जुड़ी और अधिक जानकारी खबर में...
कोर्ट का आपत्ति पर विचार करने से इनकार :
SC (सुप्रीम कोर्ट) ने अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग AAP को वोट देंगे, तो वह 2 जून को वापस जेल नहीं जाएंगे।
केजरीवाल के वकील ने दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत पर केंद्रीय मंत्री के बयान का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है।
नेताओं की बैठक में दिया था ये बयान :
केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा। सीएम ने आगे कहा कि अगर उनके पार्टी के नेता महनत करके 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनवा देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।
भाजपा पर लगाए सरकार तोड़ने की कोशिश के आरोप :
केजरीवाल ने इसी के साथ ये आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें जानकर जेल भेजा ताकि वो AAP को तोड़ सके और पार्टी के पार्षद को भी अपने साथ ले सकें। दिल्ली सीएम ने कहा कि भाजपा की कोशिश नाकाम हो गई है और हमारी पार्टी और भी संगठित हो गई है।