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Voter ID Card : यदि आप भी कर रहे है ये गलती, जाना पड़ सकता है आपको भी 1 साल के लिए जेल, जानिए क्यों?

Voter ID Card Rule : बता दें कि 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे है चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं के पास Voter ID Card का होना अनिवार्य है सरकार भी वोटर id कार्ड के लिए हर व्यक्ति को बहुत जल्द उपलब्ध करवा रही है लेकिन आपकों शायद पता नही होगा कि वोटर id कार्ड के भी कुछ नियम और कानून सरकार द्वारा बनाये गए है यदि इन कानूनों का गलत तरीके से कार्य होता है तो आपकों जेल भी जाना पड़ सकता है आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से...
 
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Voter ID Card : यदि आप भी कर रहे है ये गलती, जाना पड़ सकता है आपको भी 1 साल के लिए जेल, जानिए क्यों?

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : बता दें कि 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे है चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं के पास Voter ID Card का होना अनिवार्य है 19 अप्रैल 2024 से देश में विधानसभा के चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए मतदान शुरू होंगे। 4 जून 2024 को चुनावी नतीजे आएंगे वोटर आइडी कार्ड (voter id card) को लेकर एक बात आपको क्लियर (clear) होनी चाहिए कि ये सरकारी दस्तावेज (docoument) है

जो किसी नागरिक (citizen) को दिया जाता है ताकि वो मतदान में हिस्सा ले सके। लेकिन 2 या 2 से अधिक वोटर आइडी कार्ड रखने पर आपको जेल तक भी हो सकती है। इसलिए आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना गैरकानूनी साबित होता है आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से...

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देश के हर नागरिक जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा है उनके पास मतदान देने का अधिकार (Right To Vote) है। चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) होना अनिवार्य है। बिना वोटर आईडी कार्ड के मतदान (Election 2024) नहीं दिया जा सकता है।


भारत सरकार ने वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card Rule) को लेकर कई नियम बनाए हैं। अगर कोई मतदाता इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कई बार मतदाता को जेल में भी डाल दिया जाता है।

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चलिए, आज हम आपको वोटर आईडी कार्ड के उन नियमों के बारे में जानते हैं जिसके उल्लंघन करने पर मतदाता को जेल जाना पड़ सकता है।


क्या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं?
वोटर आईडी कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। यह एक तरह का आईडी प्रूफ (id proof) है। अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में मतदाता को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

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भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक नागरिक के पास कवल 1 ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। वोटर लिस्ट में मतदाता के तौर पर 1 से ज्यादा बार लिस्ट होने गौर-कानूनी माना जाता है। लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 (Public Representation Rules 1950) के अनुसार 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनने पर एक साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है।

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अगर मतदाता दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है।


दो वोटर आईडी कार्ड होने पर क्या करें?
अगर आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड है तो आपको तुरंत एक कार्ड को कैंसिल करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है।

वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करने के लिए आपको अपने नजदीक के निर्वाचन दफ्तर (Election Office) में जाकर फॉर्म-7 भरकर जमा करना होगा। आप BLO,SDM ऑफिस में भी यह फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

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