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Tax Saving tips : जानें किराये और ब्याज की income पर कैसे बचा सकते है, स्रोत पर कर कटौती?

Tax Deducted at Source : बता दें कि टैक्स (tax) का भुगतान करना सभी टैक्सपेयर (taxpayer) के लिए काफी जरूरी है अगर आप समय से टैक्स का भुगतान (Payment) नहीं करते है तो इनकम टैक्स (income tax) द्वारा आप पर कार्यवाही हो सकती है अगर आप किराये पर रहते हैं और सालाना 1 लाख रुपये तक किराये देते हैं, तो किराये की रसीद (rent receipt) जमाकर 1 लाख रुपये तक का क्लेम (claim) कर सकते हैं. लेकिन अगर सालाना किराया एक लाख से एक रुपये भी ज्यादा है तो आयकर छूट के लिए मकान मालिक के पैन नंबर (pen number) को देना होगा टैक्स भुगतान के लिए आयकर विभाग (Income tax department) द्वारा टैक्स स्लैब बनाया गया है। कई टैक्सपेयर्स ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप ब्याज या किराये की इनकम से कैसे TDS बचा सकते हैं आइए जानते है पूरी जानकारी खबर में विस्तार से.....

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 Tax Saving tips : जानें किराये और ब्याज की income पर कैसे बचा सकते है, स्रोत पर कर कटौती?

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : अधिकतर नौकरी-पेशा (employed) लोग इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं. क्योंकि जैसे-जैसे 31 मार्च नजदीक आते जाता है, टैक्स बचाने की जुगाड़ में लोग भिड़ जाते हैं अगर करदाता समय से पहले टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें आयकर विभाग (Income Tax Notice) द्वारा नोटिस भी मिलता है। जो करदाता रेंट (rent) या फिर बैंक में जमा राशि के ब्याज से इनकम कमाते हैं उनका टीडीएस (TDS) कटता है आइए नीचे जानते है इससे जुड़ी और जानकारी.....


अगर करदाता (taxpayer) समय से पहले टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें आयकर विभाग (Income Tax Notice) द्वारा नोटिस भी मिलता है। जो करदाता रेंट या फिर बैंक में जमा राशि के ब्याज से इनकम कमाते हैं उनका टीडीएस (TDS) कटता है।

बता दें कि टीडीएस इनकम टैक्स स्लैब (TDS income tax slab) के आधार पर काटा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 में टीडीएस की दरों से संबंधित नियम (Rule) बनाए गए हैं।

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अगर करदाता की इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है यानी कि कर देने योग्य नहीं है पर फिर भी उसका टीडीएस कट रहा है तो उसे जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए करदाता को फॉर्म 15 जी/एच भरना होगा।

फॉर्म 15जी/एच कौन-से टैक्सपेयर्स भरें-
फॉर्म 15 जी/एच दो अलग आयु वर्ग के लिए होता है। फॉर्म 15एच का इस्तेमाल सीनियर सिटीजन (senior citizen) यानी जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है। वहीं, 15जी का इस्तेमाल 60 साल से कम आयु वाले व्यक्ति कर सकते हैं। फॉर्म15 जी/एच का फॉर्म वहीं टैक्सपेयर भरते हैं जो कर देने योग्य नहीं है और उनका टीडीएस कटता है।

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फॉर्म 15जी/एच एक तरह का स्व-घोषणा फॉर्म है। इस फॉर्म को टीडीएस कटौती के लिए ही बनाया गया है। इस फॉर्म के जरिये करदाता टीडीएस के तहत 2.5 लाख रुपये के कटौती (cut) का लाभ उठा सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर्स 3 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

अगर नई कर व्यवस्था में शामिल टैक्सपेयर्स यह फॉर्म भरता है और उसकी इनकम 7 लाख रुपये से कम होती है तो उसे टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

फॉर्म 15जी/एच के बारे में-
यह फॉर्म दो भाग में बांटा गया है। इस फॉर्म में करदाता को सभी जानकारी सही भरनी चाहिए। करदाता को एक विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि इस फॉर्म में वह नाम और डेट ऑफ बर्थ को सही भरें।

फॉर्म में टैक्सपेयर को इनकम सोर्स (income source) की भी जानकारी देनी होगी। अगर करदाता के पास 4 बैंक अकाउंट है तो उन्हें उसकी भी जानकारी देनी होगी। 

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 इनकम टैक्स में HRA छूट के बारे में जानकारी होनी चाहिए-

इसलिए सबसे पहले बताते हैं कि ये HRA है क्या? हाउस रेंट अलाउंस ( house rent alaunce) एक भत्ता है, जो एम्प्लायर (emplayer) अपने एम्प्लाइज (employes) को घर के किराये के तौर पर देता है. लगभग सभी प्राइवेट-सरकारी कर्मचारियों को HRA को मिलती है. यह CTC का ही एक हिस्सा है. अच्छी बात ये है कि HRA टैक्स छूट के दायरे में आता है, जिसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है. आयकर अधिनियम धारा 10(13A) के तहत HRA की छूट ली जा सकती है  एचआरए क्लेम के लिए सैलरी में से केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता (DA) को जोड़ा जाता है