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Supreme Court Update : किराए के मकान में रहने वाले लोगों को रेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court Decision : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ बता दें कि जो लोग दूसरों के घर या फ्लैट में किराए पर रह रहे है उनके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके फैसले को लेकर कहा है कि अगर कोई किरायेदार किसी बड़ी मजबूरी के कारण या अन्य कार्यों के चलते या कुछ आपातकालीन स्थिति में घर के किराए को नही चूका पाता है तो कोर्ट के इस फैसले से अब किराए पर रहने वाले लोगों की रेट की टेंशन खत्म हो गई है आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से....

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Supreme Court Update : किराए के मकान में रहने वाले लोगों को रेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : अगर आप भी किराए के मकान पर रहते है तो खबर आपके लिए काफी ख़ास है सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और बड़ा फैसले को लेकर कहा है कि अगर किसी भी किराएदार के पास घर के लिए किराए के पैसे नही है तो परेशान होने की कोई बात नही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है  

कि अगर किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराया नहीं चुका पाता, तो इसे क्राइम नहीं माना जा सकता इसके लिए IPC में कोई सजा मुकर्रर नहीं है। लिहाजा, उसके खिलाफ IPC के तहत केस भी दर्ज नहीं  किया जा सकता आइए जानते है पूरी जानकारी न्यूज़ में विस्तार से....

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार को अपराधी मानकर उसके खिलाफ मामला नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने केस खारिज कर दिया। यह मामला नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की।

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किराया न चुकाने पर कानूनी कार्रवाई के विकल्प :

बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि ये कोई क्राइम नहीं है, भले ही शिकायत में दिए फैक्ट्स सही हैं। किराया न चुका पाने पर कानूनी कार्यवाई हो सकती है लेकिन IPC के तहत केस दर्ज नहीं होगा। 

इस केस को धारा 415 (धोखाधड़ी) और धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) साबित करने वाली जरूरी बातें गायब हैं। कोर्ट ने मामले से जुड़ी FIR रद्द कर दी है। इसके पहले यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास था, लेकिन कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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कोर्ट ने किराया वसूल करने का रास्ता भी खोला :

किराएदारों पर बहुत बड़ी राशि बकाया है, जिसके कारण शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट के सामने अपनी समस्या भी रखी। दलील सुनने के बाद बेंच ने कहा कि किराएदार ने संपत्ति को खाली कर दिया है, तो इस मामले को सिविल रेमेडीज के तहत सुलझाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट इजाजत देता है।

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