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Mutual Fund Rule : सेबी ने म्‍यूचुअल फंड में किये बड़े बदलाव, आगर आपने भी लगाया पैसा तो जानिए लीजिए पूरी अपडेट

Mutual Fund Rule : बता दें कि सेबी ने म्‍यूचुअल फंड में 2 बड़े बदलाव करने जा रही है| बता दें कि सेबी ने यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है| आइए जानते है पूरी जानकारी निचे खबर में विस्तार से..

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Mutual Fund Rule : सेबी ने म्‍यूचुअल फंड में किये बड़े बदलाव, आगर आपने भी लगाया पैसा तो जानिए लीजिए पूरी अपडेट 

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड में दो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। दरअसल सेबी ने ये कदम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फैसला किया है। इसके अलावा ज्वाइंट खाते के तहत म्यूचुअल फंड में निवेश कपने के लिए नॉमिनेशन के प्रोसेस को ऑप्शन (Option for nomination process) कर दिया गया है। ये दोनों बड़े बदलाव म्यूचुअल फंड में निवेश करने को और भी बेहतर बनाएगा। पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहे खबर में अंत तक..


वहीं फर्जीवाड़ें और गड़बड़ी को रोकने के लिए सेबी ने कहा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीके पास एक इंस्टीट्यूशनल मेकेनिज्म (Institutional Mechanism) होना चाहिए जो कि मार्केट में गड़बड़ी की संभावनाओं का पता लगा सकें और इसे रोक सकें। मेकेनिज्म निगरानी के साथ में आंतरिंक गाड़बडियों पर कंट्रोल होगा। इसके अलावा फ्रंट रनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग (front running insider trading) संवेदनशील जानकारियों के गलत उपयोग की पहचान करेगा।

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क्या होता है फ्रंट रनिंग-
सेबी ने इस बदलाव को मंजूरी दी है, जिसकी सहायता से एएमसी मैनेजमेंट (AMC Management) की जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों ही बढ़ेगी। इसके अलावा एएमसी में व्हिसल ब्‍लोअर मेकेनिज्‍म (Whistle blower mechanism in AMC) के कारण पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दें जब कोई भी ब्रोकर या फिर निवेशक गोपनीय जानकारी के आधार पर किसी बिजनेस में शामिल होता है तो उसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। ये डिसीजन सेबी (Decision SEBI) के द्वारा एएमसी और LIC से जुड़े दो फ्रंट रनिंग मामलों में जारी आदेश के बीच में आया है।

नॉमिनेशन को बना दिया ऑप्शनल-
सेबी के एक बड़े बदलाव करते हुए ज्वाइंट म्युचुअल फंड खाते का नामांकन को ऑप्शन बनाने और फंड हाउसों को कमोडिटी और विदेशी निवेश की देखरेख के लिए एक फंड मैनेजर रखने की परमीशन देने का सुझाव देते हुए एक सार्वजनिक परामर्श किया गया था। अब बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है। ऐसे में ज्वाउंट म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनेशन करना ऑप्शनल (Nomination is optional) हो गया है।

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नॉमिनेशन करने की ये है आखिरी तारीख-
एक्सपर्ट  के अनुसार, नॉमिनेशन में छूट देने से निवेशकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसके साथ में निवेश करने की सरलता भी होगी और परेशानियों को भी कम करता है। जानकारी के लिए बता दें सभी व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए रजिस्ट्रेशन करने या फिर रजिस्ट्रेशन (registration) से बाहर की समय सीमा 30 जून 2024 तय की गई है। यदि वह अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो उनके खाते से निकासी पर रोक लगा दी जाएगी।