home page

Mortgage Property : लोन धारकों के लिए बुरी खबर, लोन न भरने पर गिरवी रखी प्रोपर्टी हो सकती नीलाम, जानिए कैसे

Mortgage Property News : जब भी कोई व्‍यक्ति होम लोन लेता है तो बैंक उसके बदले मकान के कागजात या किसी अन्‍य संपत्ति को अपने पास गिरवी रख लेता है. अगर उधारकर्ता लोन नहीं चुका पाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम समय पर लोन नहीं चुका पाते है तो ऐसे में आपकी गिरवी रखी प्रोपर्टी नीलाम हो सकती है आइए जानते है पूरी जानकारी खबर में विस्तार से...

 | 
Mortgage Property : लोन धारकों के लिए बुरी खबर, लोन न भरने पर गिरवी रखी प्रोपर्टी हो सकती नीलाम, जानिए कैसे 

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : जब भी कोई व्‍यक्ति होम लोन लेता है तो बैंक उसके बदले मकान के कागजात या किसी अन्‍य संपत्ति को अपने पास गिरवी रख लेता है. अगर उधारकर्ता लोन नहीं चुका पाता है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके कीमत वसूल सकता है. हालांकि नीलामी की नौबत आने से पहले बैंक कर्ज लेने वाले को कई मौके देता है. इस बीच भी लोन लेने वाला बैंक का पैसा न लौटा पाए, तो बैंक के पास प्रॉपर्टी को नीलाम करने का अधिकार होता है आइए जानते है पूरी जानकारी नीचे दिए गए आर्टिकल में..


प्रॉपर्टी पर लोन लेते वक्त बैंक (Bank) और फाइनेंशियल कंपनी (Financial Company) आपका घर अपने पास गिरवी रख लेती है.

इसके बाद लोन चुकाने के बाद इसे इसे रिलीज किया जाता है. लेकिन, कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जब कर्जदार पैसे जमा नहीं कर पाता है और प्रॉपर्टी को बेचना (Selling Property) चाहता है.

Delhi Liquor Scam : सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम, 'केजरीवाल सहित AAP नेताओं से होती थी बात, जानिए


लेकिन, प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको सभी लोन को चुकाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents of House) बैंक की कस्टडी में होते हैं. 

Delhi Liquor Scam : सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम, 'केजरीवाल सहित AAP नेताओं से होती थी बात, जानिए

ऐसे में गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी (Mortgage Property) को बेचने के लिए आपको खास तरीका अपनाना पड़ता है. तो चलिए जानते हैं उस तरीके के बारे में-

'लोन आउटस्टैंडिंग' लेटर (Loan Outstanding Letter) बनवाना है जरूरी :

अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिस पर आपने लोन लिया है तो आपको इसे बेचने से पहले बैंक के पास जाकर उसका लोन आउटस्टैंडिंग लेटर जारी करना पड़ेगा. इससे यह पता चल पाएगा कि घर पर कितना लोन है. इसके साथ ही बैंक के पास ही घर के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents) हैं.

Delhi Liquor Scam : सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम, 'केजरीवाल सहित AAP नेताओं से होती थी बात, जानिए


खरीदार करता है पेमेंट?

आपको बता दें कि इस तरह के लोन का जो भी खरीददार होता है वही इसका बकाया लोन देता है. इसके बाद लोन बंद करने का आवेदन दिया जा सकता है. आप लोन बंद करने के आवेदन पर बैंक 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (No Dues Certificate) जारी करते हैं. 

इसके बाद प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (original docoument) बैंक घर के मालिक को दे देते हैं. नो ड्यूज सर्टिफिकेट (dues certificate) और ओरिजनल प्रॉपर्टी डॉक्‍यूमेंट (Original Property Documents) मिल जाने के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पर भी ट्रांसफर (Property Transfer) कर सकता है.

Delhi Liquor Scam : सुकेश चंद्रशेखर ने फिर फोड़ा लेटर बम, 'केजरीवाल सहित AAP नेताओं से होती थी बात, जानिए