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न्यू रिजीम में भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की बचत, नौकरी पैसा वाले जरूर जान लें ये बात

Income Tax : बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष अंतरिम बजट पेश करेंगे। इस साल बजट में क्या है बड़ा ऐलान। सबसे पहले क्या इनकम टैक्स छुट में बढ़ोतरी होगी? पिछले साल के बजट में न्यू टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं की नई टैक्स नियमों में भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से...

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न्यू रिजीम में भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की बचत, नौकरी पैसा वाले जरूर जान लें ये बात

HARYANA NEWS HUB : लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी. इस साल बजट में क्या बड़ा ऐलान होता है, क्या इनकम टैक्स छूट बढ़ेगी? ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन ये एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि देश में लागू ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं. चलिए बताते हैं कैसे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2020 के बजट में देश के अंदर एक नई इनकम टैक्स व्यवस्था लागू की थी. इसे ही न्यू टैक्स रिजीम कहा गया. इस नई व्यवस्था में लोगों के लिए टैक्स सिस्टम को सिंपलीफाइड कर दिया गया. मतलब अगर आप किसी तरह की कोई सेविंग, लोन वगैरह को क्लेम करके टैक्स बेनेफिट नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इस सिस्टम के तहत आपकी ज्यादा इनकम टैक्स फ्री होगी. सीधा-सीधा समझें तो इस सिस्टम में आपको किसी भी तरह की सेविंग इत्यादि पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता है.

‘न्यू टैक्स रिजीम’ में ऐसे बचाएं इनकम टैक्स-
अब ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में भी इनकम टैक्स बचाया जा सकता है. पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पहले तो न्यू टैक्स रिजीम को ‘डिफॉल्ट’ बना दिया. साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में ‘टैक्स बेनेफिट’ को भी जोड़ दिया था. ‘डिफॉल्ट’ सिस्टम का मतलब है कि अगर आप हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में ‘ओल्ड टैक्स रिजीम’ का चुनाव नहीं करेंगे, तो आपको टैक्स नए सिस्टम के साथ देना होगा.


इसी के साथ वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ का फायदा देना शुरू कर दिया था. इसमें भी नौकरी पेशा लोगों को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलने लगा. पहले ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मौजूद थी. केंद्र सरकार के इस बदलाव के बाद न्यू टैक्स रिजीम के तहत लोगों की असल में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री बन गई.


हालांकि इस सिस्टम में और कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है. फिर भी 2023 में हुए बदलावों के बाद न्यू टैक्स रिजीम के तहत फैमिली पेंशनर्स को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दिया गया. वो 15,000 रुपए या पेंशन के एक तिहाई में से जो कम हो उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं. नए टैक्स सिस्टम में सैलरीड क्लास को एक एक्स्ट्रा छूट दी गई है. उन्हें NPS में अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलती है.

न्यू टैक्स रिजीम को लाने का मकसद-

मोदी सरकार ने नया टैक्स सिस्टम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ने के लिए लाया था. इसका मकसद इकोनॉमी में मांग बढ़ाना था. इसलिए सरकार ने बचत पर छूट देना बंद कर दिया. पुराना टैक्स सिस्टम जहां देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है. वहीं नए टैक्स सिस्टम में खर्च को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.