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क्या आप भी करते हैं ये 5 ट्रांजेक्शन, घर आ जाएगा Income Tax का नोटिस

Income Tax Notice : आजकल का जमाना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जमाना है। सभी लोन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन( online transaction ) करना ही पसंद करते है। छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन ही होती है। लेकिन अगर आप ये 5 ट्रांजेक्शन करते है तो ये खबर आपके लिए खास है। आज हम आपको ऐसी ट्रांजेक्शन के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने की तो आपके घर तुरंत इनकम टैक्स का नोटिस( income tax notice ) आ जाएगा।

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क्या आप भी करते हैं ये 5 ट्रांजेक्शन, घर आ जाएगा Income Tax का नोटिस

HARYANA NEWS HUB : डिजिटल युग में पैसों का लेनदेन( Cash Transaction )पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है. सरकार ने भी वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने के लिए ज्यादातर पेमेंट के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन( Digital Transaction)को अनिवार्य बना दिया है. किसी से पैसों का ऑनलाइन लेनदेन( online money transaction ) कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इनकम टैक्स( Income Tax )नोटिस न आ जाए. एक लिमिट से ज्यादा कैश लेनदेन पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है.

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आपको बता दें कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट( bank fixed deposit ), बचत खाता( saving account ), म्यूचुअल फंड( mutual fund ), रियल एस्टेट( real estate ) में अगर कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन( cash transaction ) करते है तो इसकी जानकारी संस्था को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट( Income Tax Department ) को देनी ही होती है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डिजिटल की बजाय कैश ट्रांजैक्शन( instead of cash transactions ) ज्यादा करते हैं तो आपको खुद मुसीबत को डाल सकते हैं.

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट( credit card bill payment ) : क्रेडिट कार्ड ( Credit Card ) ने लोगों के लिए भुगतान को आसान और परेशानी मुक्त बना दिया है. हालांकि, यूजर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने कार्ड बिल का भुगतान करते समय 1 लाख रुपये की सीमा को पार न करें. अगर नकद सीमा पार हो जाती है तो आईटी विभाग आपको नोटिस दे सकता है.

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट( bank fixed deposit ) : बैंक एफडी ( Bank FD ) 10 लाख रुपये तक की नकद जमा की अनुमति देता है. अगर आप 10 लाख रुपये ज्यादा की एफडी करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है.

घर में रख सकते है इतना पैसा, वरना इतना लगेगा Income Tax

रियल एस्टेट( real estate ) : ट्रेडिंग प्रॉपर्टी में काम करते समय व्यक्तियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 30 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन उचित नहीं है. अगर आप 30 लाख रुपये से ज्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी निगाहों में आ सकता है.


म्यूचुअल फंड/शेयर बाजार( Mutual Fund/Share Market ) : हाल के दिनों में भारत में डीमैट खाताधारकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है. हालांकि, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि नकद निवेश की सीमा 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर कोई सीमा से आगे जाता है तो उस पर आयकर विभाग का ध्यान जा सकता है, जिससे उसका अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) खुल सकता है. इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक साल में शेयर, म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स में 10 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट कैश में न करें.