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UP : रोडवेज बसों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इतने यात्री होने पर चलेगी बस

UP Roadways New Rule : ‌‌‌बता दें की यूपी में रोडवेज बसों में सफर करने वालों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल, दिल्ली जाने वाली बसों का लोड फैक्टर औसत से भी कम है। रिपोर्ट में सामने आया है कि कम लोड फैक्टर पर बसें संचालित हो रही हैं। ऐसे में अब परिवहन निगम ने बसों में सवारी को लेकर नया नियम बनाया है। अब बस में इतने यात्री होने से पहले बस रवाना नहीं होगी। आइये पढ़े पूरी खबर....
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UP रोडवेज बसों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इतने यात्री होने पर चलेगी बस

Haryana News Hub : रात्रि सेवा की बसें आधी भरने के बाद ही रवाना किया जाना चाहिए। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने क्षेत्रीय स्तर पर लोड फैक्टर की समीक्षा कर इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए।

परिवहन मुख्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि 50 प्रतिशत लोड फैक्टर से कम पर बसें संचालित न हों। सभी नोडल अधिकारी सुनिश्चित करके ही बसों को रवाना करें।

दरअसल, क्षेत्रीय स्तर पर उचित समीक्षा न होने के कारण बहुत से क्षेत्रों से कम लोड फैक्टर पर बसें संचालित हो रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर निगम एमडी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधीन प्रत्येक डिपो की दिल्ली के लिए चलने वाली बसों की समीक्षा कर मुख्यालय को 22 दिसंबर तक रिपोर्ट दें।

उन्होंने कहा कि बताया कि दिल्ली से आने वाली अधिकांश बसों का लोड फैक्टर बेहतर रह रहा है लेकिन दिल्ली जाने वाली बसों का लोड फैक्टर औसत से भी कम है।

उन्होंने कहा कि नई बस सेवाओं को सफल बनाने के लिए दो माह तक छूट दी गई है, जिससे लोड फैक्टर में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। 50 प्रतिशत से ऊपर लोड फैक्टर पर ही बसों को चलाया जाए। ऐसा नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी।