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RBI : RBI ने इस बैंक पर लगाए कड़े प्रतिबन्ध, अब लोग नहीं निकाल पायंगे खाते से पैसा

RBI : बता दें कि RBI ने महाराष्ट्र के इस बैंक पर एक्सन लेते हुए प्रतिबन्ध लगा दिया है| बता दें कि अब लोग इस बैंक में अपने खाते से पैसे नही निकल पायंगे| बता दें कि RBI ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक  पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए जानते है अब बैंक के ग्राहकों के लिए RBI ने क्या अपडेट जारी किया है निचे खबर में विस्तृत जानकारी...

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RBI : RBI ने इस बैंक पर लगाए कड़े प्रतिबन्ध, अब लोग नहीं निकाल पायंगे खाते से पैसा

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा कई बैंकों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। कई बार यह एक्शन नियमों के उल्लंघन के तहत भी लिया जाता है। अब आरबीआई (RBI Bank) ने देश के एक को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव (The Konark Urban Co-operative) बैंक पर प्रतिबंध लगाया है। अब इस बैंक के ग्राहक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई (RBI) ने पैसे निकासी के अलावा कई और प्रतिबंध भी लगाए हैं।

अब ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? 
बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब ग्राहकों के मन में सवाल है कि उनकी जमा राशि का क्या होगा। आरबीआई ने बताया कि ग्राहक पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Credit Guarantee Corporation) से अपनी डिपॉजिट अमाउंट में से 5 लाख रुपये तक के लिए बीमा क्लेम कर सकते हैं। ग्राहक जमा राशि पर बीमा क्लेम करने का हकदार है।

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क्या है आरबीआई का आदेश-
आरबीआई ने कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (RBI Konark Urban Co-operative Bank) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 23 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) से ही लागू हो गया है। आरबीआई के प्रतिबंध के साथ अब बैंक कोई भी लोन और एडवांस को मंजूरी नहीं देगा। इसके साथ ही बैंक में अब किसी भी प्रकार का निवेश नहीं होगा।

केंद्रीय बैंक ने सभी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट (Saving Account and Current Account) में जमा राशि की निकासी और दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, बैंक अभी भी लोन को समायोजित कर सकता है।

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कब तक लगा रहेगा प्रतिबंध-
आरबीआई ने बताया कि बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे बैंकिंग लाइसेंस रद्द (Banking license canceled)  करने के रूप में बिल्कुल भी ना समझा जाए। जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आता है तब तक बैंक पर प्रतिबंध लगा रहेगा।