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बंगाल स्कूल घोटाले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, 20 हजार से ज्यादा नौकरियां रद्द

Calcutta HC on teacher recruitment : पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 2016 में हुई टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों में अनियमितता देखी गई थी. इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार भी हुए थे शिक्षक भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियां जिनमें अनियमितताएं पाई गईं उसे रद कर दिया है। कोर्ट ने हजारों नौकरियों को भी रद कर दिया है आइए जानते है पूरी जानकारी खबर में विस्तार से...
 
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बंगाल स्कूल घोटाले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, 20 हजार से ज्यादा नौकरियां रद्द 

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : West Bengal School Jobs Scam लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सोमवार (22 अप्रैल) को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग (teaching) और नॉन टीचिंग (non teaching) स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है.

अदालत के इस फैसले से राज्य में एक साथ 25 हजार से ज्यादा टीचर्स को नौकरी गंवानी पड़ी है आइए जानते है इससे जुड़ी और अधिक जानकारी खबर में...


  

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हजारों नौकरियां रद, लौटाना होगा वेतन : 
हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से नौवीं, दसवीं व 11वीं, 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरी रद करने का निर्देश दिया। इन लोगों को चार हफ्ते के भीतर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज समेत पूरा वेतन लौटाना होगा। कोर्ट ने जिला अधिकारियों को छह हफ्ते के भीतर के इन लोगों से रुपये वसूली करने का निर्देश दिया है। 

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स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति करने का निर्देश :

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को शून्य पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआइ की जांच जारी रहेगी और वह जिसे चाहे हिरासत में ले सकती है। हाई कोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया।

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एक की नौकरी रहेगी सुरक्षित : 
कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत ने छूट दी है। कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।