सरकारी कर्मचारी की इस हरकत को देख High Court हुआ चकित, इतने का लगाया जुर्माना
High Court Decision : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सरकारी कर्मचारी की हरकतों को देख हाईकोर्ट भी चकित है। इस कर्मचारी की हरकतों को देख हाईकोर्ट ने इस जुर्माना लगाया है। ऐसे में आइए नीचे आर्टिकल में जानते है कि क्या मामला है।
HR NEWS HUB (ब्यूरो) : एक सरकारी कर्मचारी की हरकतों(employee's actions) से हाईकोर्ट(High Court ) भी हैरान है। उस पर एक लाख हर्जाना लगाया और यहां तक पूछ लिया कि यह अब तक सेवा में कैसे है। इस सरकारी कर्मचारी ने अलग अलग मामलों में अब तक हाईकोर्ट की लखनऊ(Lucknow High Court) बेंच ने 15 याचिकाएं दाखिल कर चुका है।
न्यायालय ने एक लाख हर्जाना को चार सप्ताह में आर्मी बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड में जमा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हर्जाने की रकम न जमा करने पर जिलाधिकारी सुलतानपुर को कर्मचारी से रकम वसूलने के आदेश दिए हैं।
Supreme Court ने कहा - सरकारी हो या प्राइवेट जिसका इतने साल से है कब्जा, वही है प्रॉपर्टी का मालिक
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने संजय कुमार की याचिका पर पारित किया। कर्मचारी ने चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के 6 दिसम्बर 2022 के एक शासनादेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने पाया कि याची रिश्वत के मामले में जेल भी जा चुका है व वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के पद पर चिकत्सा व स्वास्थ्य विभाग में तैनात है।
न्यायालय ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि ऐसा मुकदमेबाज और इस तरह के बैकग्राउंड का व्यक्ति अभी तक सेवा में है। वह अपने विभाग में खुश नहीं है और वह 15 याचिकाएं दाखिल कर चुका है। न्यायालय ने आगे कहा कि याची को और मुकदमे दाखिल करने और कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने से रोकने के लिए उस पर हर्जाना लगाना आवश्यक है।
Supreme Court ने कहा - सरकारी हो या प्राइवेट जिसका इतने साल से है कब्जा, वही है प्रॉपर्टी का मालिक