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High Court ने खराब सिबिल स्कोर को लेकर कही बड़ी बात, बैंक वालों को लगाई फटकार

High Court Decision : जब भी कोई लोन लेने के लिए बैंक में जाता है। तो सबसे पहले बैंक वाले आपका सिबिल स्कोर देखते है। सिबिल स्कोर को देखकर भी बैंक आपको बताता है कि लोन मिलेगा या फिर नहीं? ऐसे में हाल ही में होई कोर्ट ने खराब सिबिल स्कोर को लेकर एक फैसला सुनाया है। आइए नीचे आर्टिकल में जानते है इस इसके बारे में डिटेल से.

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High Court ने खराब सिबिल स्कोर को लेकर कही बड़ी बात, बैंक वालों को लगाई फटकार

HR NEWS HUB (ब्यूरो) : आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कम सिबिल स्कोर के आधार पर एजुकेशन लोन(education loan) न देने पर बैंकों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिबिल स्कोर के आधार पर आधार पर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन (Education Loan News) देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने बैंकों को एजुकेशन लोन(Education loan from bank) के लिए आए आवेदनों पर विचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा है।

हाई कोर्ट ने स्टूडेंट के हक में सुनाया फैसला : 

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक स्टूडेंट की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें भविष्य में देश का नेतृत्व करना है। सिर्फ सिबिल स्कोर (CIBIL Score) कम होने के आधार पर एजुकेशन लोन अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

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क्या था मामला :

याचिकाकर्ता छात्र ने दो लोन लिए थे। जिनमें से एक 16667 का अतिदेय था। दूसरे लोन को बैंकों द्वारा ओवरड्यू में डाल दिया गया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम था। छात्र की ओर से हाईकोर्ट (High Court ) से अपील में कहा गया था कि यदि उसे तुरंत राशि प्राप्त नहीं होती तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कम सिबिल स्कोर (CIBIL Score) की बजाए शिक्षा के बाद छात्र की लोन चुकाने की क्षमता कर्ज मिलना चाहिए।

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