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High Court Decision : छोटी-मोटी बातों पर पति से नाराज होकर नही जा सकती अपने घर, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

High Court Decision : बता दें कि संसार में पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही बेहद अहम माना जाता है और दोनों के बीच में प्यार भी बहुत होता है और इसके साथ-साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत होते है लेकिन मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में हाईकोर्ट (highcourt) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिसमें पत्नी छोटी-छोटी बात पर पति से नाराज होकर मायके चली जाती है अब वो यह नही कर सकेगी क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट (delhi) ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है आइए जानते है खबर में पूरी जानकारी विस्तार से...
 
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High Court Decision : छोटी-मोटी बातों पर पति से नाराज होकर नही जा सकती अपने घर, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : दोस्तों बता दें कि हाल ही में delhi high court के पास ऐसा मामला आया जहाँ पर पत्नी, छोटी छोटी बात पर पति से नाराज़ होकर ससुराल छोड़ कर चली जाती थी इस बात पर पति ने कोर्ट में याचिका दर्ज़ करवा दी और अब दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court news) ने कहा है

कि पति की किसी गलती के बिना पत्नी का बार-बार अपने ससुराल का घर छोड़कर चले जाना मानसिक क्रूरता है सबूतों से पता चलता है कि पत्नी का वैवाहिक संबंध जारी रखने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि ससुराल में लौटने के लिए उसके द्वारा कोई गंभीर सुलह प्रयास नहीं किए गए थे आइए जानते है खबर में पूरी जानकारी विस्तार से...

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महिला के पति ने तलाक का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का गुस्सैल और अशांत स्वभाव है तथा वह कम से कम सात बार उसे छोड़कर चली गई।  

पति ने कोर्ट को बताया की अब तक वो उसे कम से कम 7 बार छोड़ कर जा चुकी है और हर बार जब भी जाती है तो कम से कम 3 से 10 महीनों के लिए जाती है और इस बात से उसे काफी परेशानी होती है। 

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हाईकोर्ट (high court big news) ने कहा कि लंबे समय तक अलग-अलग रहने से वैवाहिक संबंध को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है, जो मानसिक क्रूरता है और वैवाहिक संबंधों से वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का कृत्य है।


अदालत ने कहा कि ‘यह एक स्पष्ट मामला है जहां प्रतिवादी (पत्नी) ने समय-समय पर अपीलकर्ता की किसी गलती के बिना अपनी ससुराल का घर छोड़ दिया।

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समय-समय पर प्रतिवादी का इस तरह से जाना मानसिक क्रूरता का कृत्य है, जिसका अपीलकर्ता (पति) को अकारण या बिना किसी औचित्य के सामना करना पड़ा। बेंच ने कहा कि यह अपीलकर्ता को मानसिक वेदना का मामला है जिससे वह तलाक पाने का हकदार है। 

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कोर्ट ने कहा, हमने पाया है कि यह दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि यह पत्नी ही है, जिसने पति को अनिश्चितता के जीवन में डाल दिया, जिसमें 20 साल साथ बिताने के बावजूद वैवाहिक जीवन में कोई समझौता और मानसिक शांति नहीं थी।

यह पति के लिए मानसिक पीड़ा का मामला है, जो उसे तलाक का अधिकार देता है। सबूतों से पता चलता है कि पत्नी का वैवाहिक संबंध जारी रखने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि ससुराल में लौटने के लिए उसके द्वारा कोई गंभीर सुलह प्रयास नहीं किए गए थे।