EWS : इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के द्वारा बच्चों का करना है एडमिशन, जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
HARYANA NEWS HUB : बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पहली सिंगल बेंच के एक पिछले आदेश को बदलते हुए कहा है कि जिन परिवार की साल की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर है तो EWS कोटा के तहत स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं आइए जानते है इसके बारे में और अधिक जानकारी-
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन (acting cheef justice manmohan) और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा (justice manmit PS Arora ) की बेंच ने 5 दिसंबर, 2023 के फैसले में सिंगल बेंच की ओर से जारी किए गए कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी।
जिसमें आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दिया गया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश सरकार के संबंधित नियम में किसी भी कोई संशोधन करने तक लागू रहेगा।
हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया। सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार को माता-पिता की ओर से आय की खुद से घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करने और स्कूलों में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए एक उचित ढांचा बनाने का आदेश दिया था।
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कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) आय वेरिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी ने डिवीजन बेंच से कहा.
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कि आय सीमा में अचानक बढ़ोतरी से 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के योग्य उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत दाखिला पाने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि यह 'मनमानी वृद्धि' समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और शिक्षा के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है।
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