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Arvind Kejriwal Bail : जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, 1 जून तक मिली जमानत

Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing : सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के CM Arvind Kejriwal आज ही तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं दिल्ली आबकारी घोटाला केस में 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकती है जिसका गुरुवार को ईडी ने हलफनामा दायर कर विरोध किया था। आज उसी पर फैसला आ गया है आइए जानते है पूरी जानकारी खबर में विस्तार से...
 
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Arvind Kejriwal Bail : जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, 1 जून तक मिली जमानत

HARYANA NEWS HUB (ब्यूरो) : Arvind Kejriwal Bail दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह चुनाव प्रचार को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। उसी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है


1 जून तक मिली अंतरिम जमानत :
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

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दोपहर दो बजे से शुरू होगी सुनवाई :
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर दो बजे से सुनवाई शुरू होगी।

आप ने लगाया भारत सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप :
केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भारत सरकार ने दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारत सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। आप अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत रोक रहे हैं, लेकिन कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर रोक लगा दी है। यह कहा जा सकता है कि ईडी बीजेपी के लिए काम कर रही है।

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हाईकोर्ट के बाद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट :
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की।

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हाईकोर्ट से भी खारिज हुई थी याचिका :
अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी थी। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आप  लगातार समन देने पर भी पेश नहीं हुए तो ईडी के पास यह अंतिम विकल्प था। यह कहते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।